रामटेकरी क्षेत्र में भूखंड धारकों के लिए राहत: दशपुर गृह निर्माण सहकारी संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त

Spread the love

मंदसौर। रामटेकरी क्षेत्र के भूखंड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर सामने आई है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल भोपाल ने एक अहम निर्णय लेते हुए, मंदसौर में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के भूखंडों के लीज नवीनीकरण के लिए संबंधित सोसायटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

मण्डल द्वारा जारी एक हालिया पत्र (क्रमांक 853/55/24, दिनांक 07/06/2024) के अनुसार, अब भूखंड धारकों को लीज नवीनीकरण के लिए सोसायटी से NOC लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से विशेष रूप से रामटेकरी क्षेत्र के उन भूखंड धारकों को राहत मिलेगी, जो दशपुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित मंदसौर सोसायटी की आपत्तियों से परेशान थे।

इससे पहले, सोसायटी ने अपना पैरोकार नियुक्त कर रखा था, जो भूखंड धारकों से NOC जारी करने के नाम पर आपत्तियां लगा रहा था। इस प्रक्रिया में भूखंड धारकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सोसायटी के पदाधिकारियों का कोई ठोस पता नहीं था, जिससे संपर्क करना मुश्किल हो जाता था।

अब, नगर पालिका मंदसौर द्वारा इन कॉलोनियों का रख-रखाव किया जा रहा है और मण्डल द्वारा लीज रेंट और अन्य देय राशि वसूली जा रही है। मण्डल ने स्पष्ट किया है कि लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया, नियमानुसार संपूर्ण देय राशि वसूलने के बाद ही पूरी की जाएगी।

इस फैसले से लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी और भूखंड धारकों को अनावश्यक झंझटों से मुक्ति मिलेगी। यह निर्णय संबंधित भूखंड धारकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *