अंकित अहिरवार को तेज डीजे बजाना पड़ा महंगा, एफआईआर दर्ज, डीजे जप्त

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मंदसौर। जिले में ध्वनि विस्तारक संयंत्रों पर प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजाने पर थाना शहर कोतवाली पुलिस ने डिजे संचालक अंकित अहिरवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर डीजे जप्त कर लिया। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं अपराध धारा 223 के तहत यह सख्त कार्यवाही की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांधी चौराहा पर एक पिकअप वाहन में जोर-जोर से डीजे बजाया जा रहा था। जिले में ध्वनि विस्तारक संयंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद डिजे संचालक अंकित पिता मनोहर लाल अहिरवार (उम्र 23 वर्ष, निवासी माल्याखेर खेडा, थाना नाहरगढ, जिला मंदसौर) ने तेज आवाज में डीजे बजाकर जिला प्रशासन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। जब पुलिस ने अंकित अहिरवार से डीजे बजाने की अनुमति के संबंध में पूछताछ की, तो उसने किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति न होने की बात कही।

इसके बाद, पुलिस ने डीजे वाहन पिकअप क्रमांक MP43 G-0976 को कब्जे में लेकर भीड़भाड़ और संभावित माहौल को ध्यान में रखते हुए डीजे और अन्य उपकरणों को थाना परिसर में जप्त कर लिया। पूरे मामले की जांच के दौरान अपराध धारा 223 भारतीय न्याय संहिता एवं 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अंकित अहिरवार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई।

प्रशासन ने जिले में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का संदेश दिया है और आम नागरिकों से भी नियमों का पालन करने की अपील की है।

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