मंदसौर। ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी की सरपंच श्रीमती दुर्गा कैथवास को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और शासकीय धन के दुरुपयोग के आरोपों के तहत उनके पद से हटा दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश कुमार जैन द्वारा पारित आदेश में उन्हें म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत दोषी पाया गया।
प्रमुख आरोप:
- नकद भुगतान में अनियमितता:
ग्राम पंचायत ने नियमों का उल्लंघन करते हुए नगद भुगतानों का समुचित रिकॉर्ड नहीं रखा। - सीसी रोड और नाला निर्माण में गड़बड़ी:
बिना प्रशासकीय स्वीकृति के सीसी सड़क निर्माण और नाला निर्माण में निर्धारित बजट से अधिक व्यय किया गया। नाला निर्माण पर ₹8,13,858 अतिरिक्त खर्च किए गए, जिसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। - ट्रैक्टर क्रय में वित्तीय गड़बड़ी:
पंचायत के नाम पर ट्रैक्टर खरीदने के बजाय, इसे सरपंच श्रीमती दुर्गा कैथवास के नाम पर खरीदा गया। इसकी किश्तें ग्राम पंचायत द्वारा चुकाई जा रही थीं। - अन्य गड़बड़ियां:
पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि से स्ट्रीट लाइट कार्य के नियमों का उल्लंघन किया गया। साथ ही, आवश्यक दस्तावेज ऑडिट के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए।
आदेश और सजा:
- श्रीमती दुर्गा कैथवास को सरपंच पद से हटाने के साथ ही आगामी 6 वर्षों तक किसी भी पंचायत या ग्राम सभा समिति का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
- उनके विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने और शासकीय धन के दुरुपयोग की जांच के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया:
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा कर इसकी सूचना जिला पंचायत को दी जाए।